राजेश भाटिया, हिन्द लाइव न्यूज। मुरादाबाद। ट्यूशन पढ़ने जाती दो बच्चियों के अपहरण और छेड़छाड़ में दो दोषियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई। दोनों दोषी हरदोई के थाना बेनीगंज के निवासी हैं। दोषियों पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शनिवार को पाँक्सो कोर्ट-1 रेशमा चौधरी ने पांच साल पहले नाबालिग बहनों के संग हुईं घटना में फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा वअभिषेक भटनागर के अनुसार वादी ने 4 अगस्त,21 को घटना की तहरीर दी।बताया कि दोनों बहनें ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में बाबा के वेश में दो लोग मिले और पीड़ित बच्चों को टाँफी देकर अपने साथ बहला-फुसला कर ले जाने लगे। इस पर नाबालिगों ने शोर मचा दिया।शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और दोनों को पकड़ लिया।और पुलिस को सौंप दिया।
केस की सुनवाई पाँक्सो कोर्ट-1 रेशमा चौधरी की अदालत में हुईं। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर हरदोई के बब्लू और रहीस को दोषी ठहराया।अदालत ने अपहरण, छेड़छाड़ और पाँक्सो एक्ट में सजा सुनाई।

