बिलारी में 2016 की घटना,घटना के समय 16 साल का था आरोपी
राजेश भाटिया।हिन्द लाइव न्यूज।मुरादाबाद।
सात साल की मासूम से दुष्कर्म पर अदालत ने दोषी को बारह साल की सजा सुनाई है।दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट -1- रेशमा चौधरी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। बिलारी के वादी की ओर से अपने भतीजे के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा कायम कराया गया।तहरीर में कहा गया कि उसका गांव के पास अमरुद का बाग है। उसने बाग की रखवाली के लिए एक बच्ची को रखा।
14 सितंबर,16 की दोपहर में बच्ची बाग की रखवाली कर रही थीं। इस दौरान आरोपी वहां पहुंच गया।उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में बच्ची अपने घर पहुंची तो मामले का पता चला।पुलिस ने तहरीर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पॉक्सो कोर्ट में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसे दोषी करार दिया। दोषी को 12 साल व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद दोषी को राजकीय किशोर संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।
