गैंगस्टर कोर्ट एडीजे-5 का फैसला, दोषी पर पांच हजार का जुर्माना
राजेश भाटिया।हिन्द न्यूज लाइव।मुरादाबाद।
ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी व अन्य संगठित होकर अपराध करने वाले मैनपुरी के बदमाश को दो साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट एडीजे-5 अविनाश चन्द्र मिश्रा की कोर्ट में संगठित होकर अपराध करने वाले आरोपी विकास उर्फ मिक्काा उर्फ भोथा को मुरादाबाद जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जीआरपी के थाना प्रभारी राजन शर्मा की ओर से 16 अप्रैल,24 को मैनपुरी के थाना करहल के मोहल्ला काजी पूर्वी गिहार कालोनी के विकास के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम कराया था। आरोप है कि वह और सदस्यों के संग ट्रेनों में अपराधिक वारदातें करता। इसी के चलते बदमाश रेलवे पुलिस की नजर में आया। गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक अपराध करने के आरोप के कारण उसके खिलाफ जीआरपी ने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया।
केस की सुनवाई गैंगस्टर एक्ट एडीजे-5 की अदालत में केस की सुनवाई हुई।विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्याकगी ने बताया कि अदालत में उसके खिलाफ तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।संगठित होकर अपराध करने वाले आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्टम में मुकदमा कायम किया गया।
शुक्रवार को अदालत ने दोनों साक्ष्यों को सुनने के बाद विकास उर्फ मिक्का को दोषी ठहराया। दोषी को दो साल व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
