मैनाठेर में चार साल पुरानी घटना, पाँक्सो कोर्ट ने दोषियों पर 50-50 हजार जुर्माना भी लगाया
हिन्द लाइव न्यूज, राजेश भाटिया।

मुरादाबाद।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-2 छाया शर्मा ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में महिला समेत तीन को बीस बीस साल की सजा और 50- 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मैनाठेर क्षेत्र के निवासी ने 27 सितंबर,22 को थाने में मामला दर्ज कराया। तहरीर में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी का अनस बहला फुसला कर अपहरण कर लिया। पुलिस जांच में अनस के साथी शाकिर और महिला रोबिना का नाम सामने आया। पीड़िता को बरामद करने के बाद मेडिकल कराया। सभी आरोपियों के खिलाफ पाँक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट -2 में हुईं। विशेष लोक अभियोजक मो अकरम खां के अनुसार अदालत में मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला व दो अन्य को दोषी करार देते हुए 20-20 साल और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
