जिले में 25 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच जागरूकता अभियान
विभिन्न विद्यालयों,अन्य स्थानों पर पाँक्सो एक्ट से जुड़ी जानकारी पर होगी चर्चा
हिन्द लाइव न्यूज, राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। बाल अपराध, असुरक्षित स्पर्श और लैंगिक अपराधों से बचाव व कानूनी सहायता को न्यायिक अधिकारी जागरूकता की मुहिम चलाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 25 सितंबर से एक अक्तूबर तक अभियान चलेगा। गुरुवार को जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैय्यद माऊज बिन आसिम ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की।
गांधी जयंती के अवसर पर पर जिले के विद्यालयों में बच्चों को लैंगिक अपराध से सुरक्षा व उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की रुपरेखा तैयार की गई।बैठक के दौरान विद्यालयों का चयन,कार्यक्रमों की रूपरेखा और विद्यार्थियों तक बाल संरक्षण से जुड़ी जानकारी देने पर भी चर्चा की गई।
जिला न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित विद्यालयों में पहुंचकर प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 के प्रावधानों की जानकारी सरलता पूर्वक बताएं। बच्चों को बाल अधिकार, असुरक्षित स्पर्श, लैंगिक अपराधों से बचाव और अपराध होने की स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाएंगी।
अभियान में बच्चों को यह भी समझाया जाएगा कि किसी भी परेशानी या उत्पीड़न की स्थिति में वे माता-पिता, शिक्षक,संबंधित अधिकारी या बाल संरक्षण और विधिक सहायता तंत्र से सहायता ली जा सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तपस्या त्रिपाठी ने अभियान में व्यवस्था और संबंधित विभागों के साथ समन्वय की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारियों से कार्यक्रमों की जानकारी,तस्वीरें व वीडियो भी समय से प्राधिकरण को उपलब्ध कराने को कहा गया। जिससे अभियान की प्रगति की जानकारी मिल सकें।
