एनएसए रद्द के बाद मुरादाबाद जेल से देर शाम हुई रिहाई
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुल्ला अफरोज को छोड़ा
जेल से रिहाई पर समर्थकों ने किया स्वागत किया
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज राहत मिल गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला अफरोज पर लगी एनएसए को रदद करने के आदेश दिए। इस आदेश के साथ मुरादाबाद जेल में बंद मुल्ला अफरोज की रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया। उसे देर शाम रिहा कर दिया गया।
नवंबर,24 में संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थीं। पुलिस ने हिंसा के मामले में मुल्ला अफरोज को मुख्य साजिश कर्ता माना। मुल्ला अफरोज को हिंसा के करीब 54 दिन बाद गिरफ़्तार किया गया।बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद संभला हिंसा में मुल्ला अफरोज को अक्टूबर, 2025 में सरकार ने NSA लगाते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया।इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी।
याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संभल हिंसा मामले में राहत देते हुए मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही को रद्द कर दिया। साथ ही सरकार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को जिला जेल प्रशासन ने मुल्ला अफरोज को जेल से रिहा कर दिया।रिहाई की खबर मिलते ही परिजन व समर्थक आज जिला जेल पर पहुंच गए। जहां माला पहनाकर स्वागत किया।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजेन्द्र सिंह का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में मुल्ला अफरोज को आज कारागार से रिहा कर दिया गया।
