बेटिकट-अनियमित यात्रा पर भी दोगुना जुर्माना
पहले 250 रुपए के मुकाबले अब 500 रुपए का दंड
राजेश भाटिया,हिन्द लाइव न्यूज।
मुरादाबाद। गाड़ियों में अतिरिक्त भीड़ और अनाधिकृत यात्रियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी किए।

ट्रेनों में बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर जुर्माना राशि में संशोधन किया गया है।अब बेटिकट सफर पकड़े जाने पर यात्री को पहले के मुकाबले दो गुना जुर्माना चुकान होगा।रेल मुख्यालय नेसुरक्षित व अनुशासित यात्रा के उद्देश्य से विभिन्न धाराओं में दंड प्रावधान में संशोधित किया है।
रात से ही लागू हो गए नए आदेश
नए आदेश शनिवार से ही प्रभावी हो गए। हालांकि जानकारों की माने तो पहले यह आदेश एक जुलाई से अमल किए जाने की तैयारी थीं। पर ट्रेनों में भीड़ के नियंत्रण और सुरक्षा की दृष्टि से इसे तत्काल लागू करने के आदेश जारी हुए।
गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ पर काबू पाने के लिए रेलवे में सख्ती बरती गई है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं- 2026/TG-V/36/1 के अनुसार जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम,1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधित दंड प्रावधान में बदलाव शनिवार से प्रभावी हो गए।
-सीनियर डीसीएम महेश यादव के अनुसार अब ट्रेन में बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। रेल मंत्रालय ने विभिन्न नियमों में दंड प्रावधान को संशोधित कर तत्काल प्रभाव से लागू किया है।
संशोधित प्रावधानों के तहत निम्न दंड होंगे लागू–
धारा-137- बेटिकट या अनुचित यात्रा-500 रुपए जुर्माना
धारा-142- स्थानांतरित (Transfer) टिकट पर यात्रा पर 500 रुपए जुर्माना।
धारा-144- रेल परिसर (Hawking) में भीख पर 2,000 रुपए का दंड
धारा 145- नशे की अवस्था, उपद्रव,थूकना,अभद्र भाषा के प्रयोग आदि पर 1,000 रुपए का दंड। -पुनरावृत्ति की स्थिति में 5,000 रुपए तक जुर्माना या जेल का प्रावधान
धारा 147-यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पर -500 रुपए का दंड।
धारा 155- धूम्रपान पर 2,000 रुपए का दंड।
धारा 162-महिला कोच या अनधिकृत यात्री पर 2500 रुपए का दंड।
धारा 165- आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं साथ लाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए का दंड।
धारा 166- संबंधित प्रावधानों के प्रथम उल्लंघन पर 2,000 रुपए व पुनरावृत्ति पर 5,000 रुपए का दंड।
अपील।
रेलवे का कहना है कि संशोधनों का उद्देश्य रेल परिसर एवं ट्रेनों में अनुशासन,सुरक्षा,स्वच्छता, यात्री सुविधाओं में वृद्धि करना है।
