पत्नी की हत्या कर शव उत्तराखंड के जंगलों में फेंका
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला,दोषी पर 60 हजार जुर्माना
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। जिले में भगतपुर की महिला की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा मिली है।मंगलवार को मुरादाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक प्रीति सिंह ने फैसला सुनाया।अदालत ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर पति नवाब को दोषी मानते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भगतपुर के बहेड़ी निवासी वादी हनीफ ने 11अक्तूबर,17 को गांव उदमावाला के नवाब के खिलाफ थाने में महिला की हत्या कर शव को छुपाने का आरोप लगाया।वादी का आरोप लगाया कि उसने नवाब से अपनी बेटी की शादी की थी।अब नवाब ने उसकी बेटी को मारकर शव को गायब कर दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर तलाश शुरु कर दी।अल्मोड़ा में नवाब के मोबाइल की लोकेशन मिलने से पुलिस ने पूछताछ की।कड़ाई से पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने निशानदेही पर महिला के शव को उत्तराखंड के जंगलों से बरामद किया।
केस की सुनवाई एफटीसी कोर्ट-एक में हुई।पुलिस रिपोर्ट,गवाहों के आधार पर नवाब को दोषी माना गया।एडीजीसी अशोक यादव ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मृतका के पति को दोषी माना गया।अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
