फर्जीवाड़े में सास-दामाद भी आरोपी, 10.84 लाख की गड़बड़ी
थाना सिविल लाइंस में गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम
कृषि भूमि खरीद के नाम पर 10.84 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
राजेश भाटिया,हिन्द लाइव न्यूज।

मुरादाबाद। कृषि जमीन की खरीद के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में प्रापर्टी डीलर समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों में सास-दामाद भी शामिल हैं। चारों पर कारोबारी ने तहरीर दी।पुलिस ने करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर जांच शुरु कर दी।
भूमि में धोखाधड़ी की शिकायत कांठ रोड निवासी ने की थी।आशियाना फेज-2 के रहने वाले शुभम बंसल ने जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की तहरीर दी।सिविल लाइंस पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया।
थाने में तहरीर में आरोप लगाया गया कि कृषि जमीन खरीदने के लिए उन्होंने व उनके भाई अर्पित ने प्रॉपर्टी डीलर रुस्तम अली से संपर्क किया।डीलर रुस्तम अली ने अपने साथी नावेद के जरिए गांव मुकर्रबपुर (एहतमाली) में स्थित कृषि भूमि को बेचने का प्रस्ताव रखा।
आरोप है कि यह भूमि नागफनी के नवाबपुरा निवासी महिला कमला की बताई गई। तहरीर के अनुसार कमला ने खुद को जमीन का मालिक बताया और खतौनी दिखाई। जमीन की सौदेबाजी के दौरान महिला ने अपने दामाद खान चंद सैनी से मिलवाया।खान चंद भोलासिंह मिलक का निवासी है।
आरोप है कि सभी ने मिलकर भरोसा दिलाया कि यह जमीन किसी विवाद व सीलिंग से मुक्त है। इसके बाद 15 फरवरी 2025 को 0.2830 हेक्टेयर भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख 10 लाख 84 हजार रुपये में कराया गया। एफआईआर के अनुसार बाद में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरु हुईं।तो तहसील से पता चला कि संबंधित भूमि में विक्रेता कमला का कोई मालिकाना हक नहीं है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कृषि भूमि के नाम पर आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का विक्रय कराया।शिकायत कर्ताओं ने रकम मांगी तो धनराशि वापस करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे। आरोप है कि 15 जुलाई, 26 को आशियाना में रहने वाले स्वामी ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने रकम देने से इंकार कर दिया और तथा गाली-गलौज करते जान से मारने की धमकी दी।
थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर डीलर समेत चारों के खिलाफ मुकदमा कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।
