रामपुर में यूनिवर्सिटी में 38 भवनों को दिया था अवैध करार
राजेश भाटिया, हिन्द लाइव न्यूज।

मुरादाबाद।रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में 38 भवनों के ध्वस्तीकरण प्रकरण में अब 3 अगस्त को सुनवाई होगी। मुरादाबाद आयुक्त न्यायालय चल रही सुनवाई में अदालत ने रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।
मंगलवार को आयुक्त न्यायालय में केस की सुनवाई सोमवार को करेगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी प्रकरण में आरडीए( रामपुर विकास प्राधिकरण) ने 38 भवनों को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश दिए।मामला 15 जुलाई का है।तभी से यूनिवर्सिटी प्रकरण गरमाया रहा। रामपुर प्राधिकरण व डीएम ने परिसर में बने 38 भवनों को बिना स्वीकृत नक्शे के माना। ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने से राजनैतिक माहौल गरमा गया।
यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा के सांसद,विधायक व अन्या संगठनों ने विरोध जताया। विवि के बाहर गेट पर भी छात्रों ने बेमियादी धरना दे दिया।सोमवार को प्रकरण में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आने से सियासत गरमा गई।मामले में जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से अपील कमिश्नर न्यायालय में दाखिल की गई।इसकी सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित थी।लेकिन इस बीच मुरादाबाद में मंडलायुक्त ने प्रकरण पर मंगलवार को अधिवक्ताओं की शोकसभा के कारण सोमवार को सुनवाई कर ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। ऐसे में आरडीए के अपने आदेश पर अमल पर रोक लग गई है।
जौहर यूनिवर्सिटी व ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मो.जुनैद एजाज ने बताया कि सोमवार को मामले में प्रारंभिक सुनवाई हुई है।अधिवक्ता के अनुसार यूनिवर्सिटी व जौहर अली ट्रस्ट की ओर से रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीेकरण के आदेश के विरूद्ध अपील पर मंगलवार को अधिवक्ताओं की शोक सभा के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से आयुक्त न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। अब अपील के अंगीकरण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अगस्त नियत की गई है।तब तक स्थल पर यथास्थिति बनी रहेगी।
