पाँक्सो कोर्ट ने दोषी पर लगाया एक लाख से अधिक का जुर्माना
दुष्कर्म के चलते पीड़िता को गर्भ की आशंका
एक अन्य आरोपी का केस किशोर न्यायालय विचाराधीन
हिन्द लाइव न्यूज, राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-2 छाया शर्मा ने किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 25 साल की सजा सुनाई है।दोषी पर एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।केस में दोषी का एक अन्य आरोपी की फाइल किशोर न्यायालय में भेजी गई थी।दोनों आरोपी उसके पीड़िता के रिश्ते में भाई लगते है।घटना कटघर क्षेत्र की है।गांव में किशोरी से घर आने जाने वाले रिश्ते में भाई लगातार दुष्कर्म कर रहे थे।कुछ बताने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोनों युवक लगातार दुष्कर्म करते रहे।पेट दर्द के चलते परिजनों को गर्भवती होने की आशंका हुईं।
पीडि़ता की ओर से 26 जनवरी,17 को दोनों आरोपियों के खिलाफ कटघर थाने में मुकदमा कायम कराया गया।इनमें एक आरोपी राशिद के खिलाफ पॉक्सोी कोर्ट-2 छाया शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।
विशेष लोक अभियोजक मो.अकरम खां ने मामले में अभियोजन पक्ष रखा।सुनवाई के चलते कोर्ट में पीड़िता के बयान हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। पुलिस व मेडिकल रिपोर्ट के चलते अदालत ने राशिद को दोषी करार देते हुए 25 साल व एक लाख 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार केस के दूसरे आरोपी की कम उम्र के चलते फाइल किशोर न्यायालय में भेजी गई।
