महिला के बहनोई के सिर में गहरी चोट से हुईं थीं मौत
वादिनी ने पति,देवर,सास समेत चार के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा
बयानों में विरोधाभास,गवाहों के पक्षद्रोही से दोष साबित नहीं
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया

मुरादाबाद। मूंढ़ापांडे में युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपी बरी हो गए।मुरादाबाद की एडीजे कोर्ट में गवाहों के पक्षद्रोही होने और बयान में विरोधाभास से दोष साबित नहीं हो सका। अदालत ने सभी को दोष मुक्त करार दे दिया।
जिले के मूढ़ापांडे में नाजरपुर स्वराज वाला की निवासिनी राखी की शादी चार साल पूर्व गांव के दीनदयाल पुत्र मुन्ना सिंह यादव से हुई थी। वादिनी राखी का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति, देवर महेन्द्र सिंह,सास शीला व पूजा पत्नी वीर सिंह कम दहेज को लेकर प्रताड़ित करते।ससुरालियों ने मोटर साइकिल की मांग की थीं।
घटनाक्रम के अनुसार छह जून, 25 को वादिनी के बहनोई प्रेमपाल सिंह घर आए थे।इस दौरान परिवार में विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान ही बहनोई प्रेमपाल सिंह गिल गए। और सिर में चोट लग गई।चोट गहरी होने से प्रेमपाल सिंह की हालत गंभीर हो गई। बाद में दम तोड़ दिया।वादिनी राखी ने पति, सांस समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दहेज एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।
मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट-6 कृष्ण कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर रिपोर्ट और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जबकि पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुपम सिंह उर्फ अन्नू चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किए। बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान वादिनी समेत गवाह पक्षद्रोही हो गए।
वादिनी ने बयान में कहा कि बहन व बहनोई प्रेमपाल घटना वाली रात उसके घर आए थे। पर मुल्जिमानों ने बहनोई के साथ कोई मारपीट नहीं की।न चोट पहुंचाई। गवाह रानी ने बयान में कहा कि पुलिस ने उसके बयान ही नही लिए। गवाही में नाम लिख गया। विवेचक भी अपराध संख्या न बता पाए। अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
