पाकबड़ा में छह साल पुरानी घटना में दोषी पर जुर्माना
हिन्द़ लाइव न्यूज,राजेश भाटिया।

मुरादाबाद।
मुरादाबाद में किशोरी के नाबालिग से अपहरण में दोषी को आठ साल की सजा मिली है। सोमवार को पाकबड़ा में छह साल पहले हुई घटना में एडीजे-6 कृष्ण कुमार सिंह ने फैसला सुनाया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पाकबड़ा में छह साल पहले नाबालिग लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई।नाबालिग के परिजन ने थाने में तहरीर दी।आरोप लगाया कि 8 नवंबर,20 को नाबालिग अचानक गायब हो गई।10 नवंबर को पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया।पुलिस ने मामले की जांच शुरू करा दी। आरोप है कि गांव लोदीपुर राजपूत का नसीम नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया। आरोपी पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है।पुलिस ने किशोरी के अपहरण व दुष्कलर्म की जांच की।पुलिस ने नसीम के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया।
केस की सुनवाई एडीजे-6 में हुई।एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि पीडि़ता ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराएं।कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया।अन्य गवाह व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने नसीम को दोषी ठहराया।अपहरण में नसीम को आठ साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
