सभी दोषियों पर 94,500 रुपए का जुर्माना, तीन साल में निर्णय
पीड़िता को जुर्माने की संपूर्ण धनराशि देने के आदेश
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। घर के सामने में ईंटों की सफाई कर रही महिला से विवाद में एसिड फेंक दिया। इससे महिला झुलस गई। घटना में दोषी दो भाइयों समेत तीन दोषियों को 10- 10 साल की सजा सुनाई गई है।
गुरुवार को एडीजे कोर्ट-1 अनिल कुमार ने तीनों दोषियों को सजा और 94,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को जुर्माने की संपूर्ण धनराशि देने के भी आदेश दिए।
जिले में तेजाब के हमले का मामला कुंदरकी के गांव दरिया जुम्मा का है। कोर्ट ने केस में गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर तीन साल में फैसला सुनाया।
कुंदरकी निवासी तासिर की पत्नी महिला शहनाज 11अप्रैल,23 की सुबह घर के बाहर ईंटों की सफाई कर रही थी।तभी आसपास से तस्लीम के पुत्र वसीम और दानिश और फतेह समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। सफाई को लेकर विवाद हो गया।गाली गलौच और मारपीट के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया। इससे महिला को जलन होने लगी। महिला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-1 में हुईं।एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता समेत पांच गवाहों के बयान हुए। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।
तीन साल में अदालत से न्याय —
एडीजीसी राजीव कौशिक का कहना है कि गवाह व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों दोषियों को दोषी ठहराया। दोषियों को दस दस साल की सजा और कुल 94,500 रुपए का जुर्माना लगाया। तीन साल में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन साल में निर्णय दिया। पीड़िता को जुर्माने की संपूर्ण राशि देने के आदेश दिए गए हैं।
