महिला के अन्य दो जेठ को भी 3-3 साल की सजा,जुर्माना भी लगाया
फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 प्रीति सिंह (सेकंड) कोर्ट का फैसला
एसिड अटैक में पति समेत परिवार के पांच लोग दोषी करार
राजेश भाटिया,हिन्द लाइव न्यूज।

मुरादाबाद। महिला के विरुद्ध हिंसा के मामले में बुधवार को मुरादाबाद में फास्ट ट्रैक की अदालत ने गंभीर रुख अपनाया। भोजपुर में विवाहिता पर एसिड अटैक में पति समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया।अदालत ने पति के अलावा जेठानी व एक जेठ को दस दस साल की सजा सुनाई।इन सभी पर साढ़े 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही परिवार में पति के दोनों अन्य सगे भाईयों को भी कोर्ट ने तीन तीन साल की सजा दी। इन पर साढ़े आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एसिड अटैक का मामला मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र का है।उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले की निवासिनी की निकाह भोजपुर निवासी नन्हें के पुत्र मोहम्मद फहीम के साथ 23 मई,17 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। निकाह के छह साल बाद भी संतान न होने से ससुराल के लोग उसे ताना मारकर तंज कसते।पति फहीम के अलावा जेठ कल्लू उर्फ जमील रईस, जमील अहमद, हसनैन व कल्लू की पत्नी भूरी रोजाना ताना मारते हुए बांझ कहती।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 21 मई,2023 की रात को जेठानी, पति व अन्य जेठ उसके कमरे मे घुस गए और मारपीट की।भूरी ने विवहिता के बाल पकड़े,जबकि पति ने उसपर तेजाब फेंक दिया।तेजाब गिरने से पेट,सीना आदि झुलस गया।आरोपियों ने चाकू से भी वार किया। और घर से निकाल दिया।पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर सारी बात बताई।
उत्तराखंड पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसका मेडिकल करा दिया पर मामला भोजपुर का होने से पीड़िता अपने भाई व परिजनों के साथ आई।पुलिस हिंसात्मक व एसिड अटैक मामले में मुकदमा दर्ज कर पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एफटीसी कोर्ट-प्रथम प्रीति सिंह-सेकंड की अदालत में हुई।एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि महिला पर एसिड फेंकने के मामले में त्वरित सुनवाई हुई।करीब 38 माह में सुनवाई पूरी कर अदालत ने फैसला सुनाया।
केस से संबंधित पीड़िता व चार अन्य गवाहों के कोर्ट में बयान हुए। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पति व परिवार के अन्य सदस्यों को दोषी करार दिया।पति,जेठानी व एक जेठ को 10-10 साल की सजा और दोषी फहीम के दोनों सगे भाईयों को भी तीन तीन साल की सजा मिली है।सभी पर जुर्माना लगाया गया है।
