राजेश भाटिया, हिंदी लाइव न्यूज़, मुरादाबाद। न्याय में भले ही देर हुई, लेकिन आखिरकार 15 साल बाद एक परिवार को इंसाफ मिल गया। वर्ष 2011 में किराए के मकान में रहने वाले सहारनपुर निवासी युवक उदय सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने उसके मकान मालिक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उदय सिंह रोजगार की तलाश में मुरादाबाद आया था और अशोक नगर क्षेत्र में किराए पर रहकर पुताई का काम करता था। परिजनों के अनुसार वह रोजाना अपनी बहन के घर चाय पीने जाया करता था, लेकिन 30 सितंबर 2011 को जब वह नहीं पहुंचा तो परिवार को चिंता हुई।
जब रिश्तेदार उसके कमरे पर पहुंचे तो वहां उदय सिंह का शव पड़ा मिला। इससे पहले एक दिन पूर्व उसका अपने मकान मालिक मुकेश के साथ विवाद हुआ था। मृतक की बहन राजरानी ने पुलिस को बताया था कि मकान मालिक अक्सर शराब के लिए पैसे मांगता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ईंट से हमला कर उदय सिंह की हत्या की थी। बाद में पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली थी।
मामले की सुनवाई कई वर्षों तक अदालत में चलती रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह ने आरोपी मुकेश सैनी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देर से ही सही, न्याय जरूर मिला।
