मुरादाबाद में कटघर क्षेत्र में दर्ज हुई थीं रिपोर्ट
नौ साल पूर्व की घटना, नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म का मामला
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया

मुरादाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-दो की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म में युवक को बीस साल की सजा सुनाई गई है।अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।घटना नौ साल पुरानी है। बरेली जिले में फतेहगंज पूर्वी का निवासी को दोषी ठहराया गया।
मैनाठेर की रहने वाली महिला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अपने बच्चोंर के साथ रह रही थी। महिला अपनी नाबालिग बेटी को अगवा किए जाने की तहरीर दी। घटना की रिपोर्ट थाना कटघर में अक्तूबर,17 को दर्ज हुई थी।
जिस मकान में महिला अपने बच्चों के साथ रह रही थी। वहीं बरेली के फतेहगंज पूर्वी के गांव मानपुर त्रिलोक का निरभान, जयपाल व शिशुपाल भी रहते। एक जगह रहने से तीनों का महिला से परिचय भी था। 10 अक्तूबर,17 को महिला अपने बच्चों के साथ ट्रेन से मुरादाबाद पहुंची। उसे चंदौसी जाने के लिए पीतल बस्ती बस अड्डे जाना था।इस दौरान शौच के बहाने उसकी नाबालिग बेटी को निरमान बहला फुसलाकर भगा ले गया।रिपोर्ट दर्ज के बाद पुलिस ने अगवा बेटी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।केस की सुनवाई मुरादाबाद में पॉक्सो कोर्ट छाया शर्मा की अदालत में हुई।
कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक मो. अकरम खां ने अभियोजन पक्षा।अदालत में दर्ज रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य गवाहों के बयान हुए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निरमान को साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया।अदालत ने दोषी निरभान को बीस साल व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए।
