पूर्व प्रधान के पुत्र पर हमले की घटना, प्रधान की रंजिश में युवक को मारी थीं गोली
ठाकुरद्वारा में 2012 की घटना,गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया

मुरादाबाद। मुरादाबाद में एडीजे-आठ कोर्ट राकेश कुमार गौतम ने तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।ठाकुरद्वारा में 14 साल पुराने जानलेवा हमले में अदालत ने सभी पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने गवाह व साक्ष्ये के आधार पर दोषियों को दोषी ठहराया।
ठाकुरद्वारा के कमालपुरी खालसा के निवासी पूर्व प्रधान जयपाल सिंह ने 21 जुलाई,12 को ठाकुरद्वारा के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। आरोप है कि प्रधानी की रंजिश के चलते गांव के भूरा,अतुल शर्मा व जमील ने घटना वाले दिन उसके बेटे सतीश पर रास्ते में जानलेवा हमला किया।आरोप है कि तमंचे से गोली मारी।पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एडीजे-8 कोर्ट में हुई।अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर तीनो को दोषी करार दिया।दोषी भूरा, अतुल शर्मा व जमील को दस दस साल और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।कोर्ट में राज्य की ओर से एडीजीसी समर्थ शुक्ला व अपर डीजीसी मनीष भटनागर ने पक्ष रख सजा की मांग की।
