जिले के बिलारी क्षेत्र की घटना,सात साल पूर्व महिला की हुईं थीं हत्या
हिन्द लाइव न्यूज, राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। अपर जिला जज की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या में पति को दोषी करार दिया है।अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।दोषी पर 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना जिले के बिलारी के गांव आरीखेड़ा की है। गांव के नेकपाल की शादी 2018 में रामपाल की पुत्री सीमा से हुई थी।शादी के एक साल बाद 19 मार्च,19 को रामपाल ने थाने में नेकपाल के अलावा उसके पिता,मां,भाई, समेत कई के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।आरोप है कि ससुरालियों ने 18 मार्च,19 को बेटी को मार डाला। पुलिस ने नेकपाल समेत तीन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-6 कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुईं। एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दहेज हत्या में पति को दोषी ठहराया।अदालत ने पति को उम्रकैद और 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
