इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बार चुनाव की तैयारी
हस्तक्षेप के बाद चुनाव प्रक्रिया की भी स्थिति साफ
15 नवंबर से चुनाव कार्यक्रम,15 दिसंबर को मतदान
नए प्रावधानों में हर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कार्यकाल
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया

मुरादाबाद।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन चुनाव पर अहम आदेश दिया है।हाईकोर्ट में बार कमेटी की ओर से याचिका दायर के बाद सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्याक्ष चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव एल्डर्स कमेटी की निगरानी में पंजीकृत नए उपविधानों के अनुसार ही कराए जाएंगे।आदेश के बाद शुक्रवार को दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी।इस दौरान संविधान संशोधन समिति के सदस्य उमाकांत शर्मा, महासचिव कपिल गुप्ता, एल्डर्स कमेटी सदस्य महेश त्यागी भी थे।
19 अगस्त 2026 को बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की ओर से रिट याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष को चुनाव कराने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए है।अदालत ने चुनाव एल्डर कमेटी की निगरानी में चुनाव कराने को कहा।
बार अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर उप्र बार काउंसिल की ओर से लगातार हस्तक्षेप किया गया। इसी के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। कहा कि चुनाव संशोधित नए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नियमों के तहत होंगे। नए संशोधन के तहत दो साल की सदस्यता वाले सीओपी सूची में शामिल वोटर होंगे।इसके अलावा बार के सालाना चुनाव निर्धारित समय पर होंगे। बार अध्यक्ष के अनुसार बार कार्यकारिणी का कार्यकाल एक जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा।जबकि 31 दिसंबर तक सदस्यता शुल्क जमा के लिए के लिए 14 नवंबर अंतिम तिथि होगी।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरु होगी पर 18 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इसके बाद 1 से 3 दिसंबर तक नामांकन, 4-5 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच, 6 -7 दिसंबर को नाम वापसी व 8 दिसंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।15 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा।16 दिसंबर से मतगणना पूरी न होने तक जारी रहेगी।चुनाव की यह प्रक्रिया हर वर्ष निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी।
एल्डर कमेटी की निगरानी में बार एसोसिएशन के चुनाव नए पंजीकृत नियमों के तहत कराए जाएंगे।
