पॉक्सो कोर्ट का फैसला, संभल जिले में नौ साल पुराना मामला
अदालत में पीड़ित समेत सात गवाहियों ने दर्ज कराएं बयान
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया।

मुरादाबाद। मुरादाबाद में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है।अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नौ साल पुरानी घटना संभल जिले की है।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान हुए।संभल जिले में घटना 25 अक्तूबर 2017 को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोप लगाया कि बेगम सराय के रहने वाले मिन्जार घटना के दिन दोपहर तीन बजे उसके नौ साल के बेटे को अपने साथ बाबू राम के कोल्ड स्टोर पीछे कब्रिस्तान में बनी कोठरी में ले गया। आरोपी ने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर 21 अक्तूबर को मिन्जार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 भावना गुप्ता की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह व मनोज गुप्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट में पीड़िता समेत सात गवाहों ने बयान दर्ज कराएं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मिन्जार को दोषी करार दिया।कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को दस साल व 20 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
