शहर के कोतवाली क्षेत्र में फरवरी,2019 की घटना
पाँक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा,दोषी पर सात हजार का जुर्माना
राजेश भाटिया।हिन्द लाइव न्यूज।
मुरादाबाद।विशेष न्यायाधीश पाँक्सो कोर्ट -3 ने छेड़छाड़ और वीडियो वायरल की धमकीं मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
शहर के कोतवाली क्षेत्र में वादी की ओर से मुकदमा कायम कराया गया। तहरीर में कहा गया कि उसकी बेटी हाई स्कूल की छात्रा है।ट्यूशन पढ़ने भी जातीं। इस दौरान एक युवक उसकी बेटी से छेड़छाड़ करता। हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसके इंकार आरोपी ने अश्लील फोटो की बात कहकर धमकीं दीं।आरोप है कि युवक ने इसकी एवज में तीन लाख रुपए की मांग की। डर के कारण वह बेटी को अपनी रिश्तेदारी में भेज देता। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कंजरी सराय के निवासी तरुण सागर के खिलाफ पाँक्सो एक्ट, छेड़छाड़ आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।केस की सुनवाई पाँक्सो कोर्ट-3 भावना गुप्ता की कोर्ट में हुईं।
विशेष लोक अभियोजक भूकन सिंह और मनोज गुप्ता ने बताया कि अदालत में पीड़िता समेत तीन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराएं। केस में साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तरुण सागर को दोषी ठहराया।तीन साल की सजा और सात हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
