छेड़खानी, दुष्कर्म के विभिन्न मामलों में तीन अदालतों में सजा, दोषियों पर दंड
घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म, चलतीं ट्रेन में छेड़खानी समेत तीन मामलों में कोर्ट ने दोषी ठहराया
पीड़िताओं को मिला न्याय
हिन्द लाइव न्यूज,राजेश भाटिया

मुरादाबाद। बुधवार को अलग अलग न्यायालयों ने नाबालिग, युवती से छेड़खानी के विभिन्न मामलों सजा सुनाई। केसों की सुनवाई कर रही अदालतों ने साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। और सभी पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया।
केस-1
नाबालिग से छेड़खानी में युवक को सात साल की सजा
मुरादाबाद। मझोला में सामान लेने क्षेत्र में गई एक बच्ची को युवक ने पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म की कोशिश की। विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-1 ने दोषी को सात साल की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
मझोला क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने थाने में पड़ोसी युवक पर नाबालिग बेटी से छेड़खानी की तहरीर दी। रिपोर्ट में कहा कि 9 जून,18 को उसकी बेटी मुहल्ले में ही एक दुकान से सर्फ व अन्य खाने का सामान लेने गई थी।इस दौरान वहां शफात भी खड़ा था। आरोपी ने मौका पाकर बच्ची को पकड़ लिया और जबरन खंडहर में खींच ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने वादिनी की तहरीर पर शफात उर्फ मोहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।पुलिस ने शफात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई विशेष न्यायधीश पाँक्सो कोर्ट रेशमा चौधरी की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा व अभिषेक भटनागर ने बताया कि केस में पांच गवाहों ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शफात को दोषी मानते हुए सात साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
केस-2
चलती ट्रेन में छेड़खानी में दो दोषियों का 4-4 साल की सजा
पॉक्सो कोर्ट-2 ने दी सजा,दोषियों पर 21-21 हजार रुपये जुर्माना
मुरादाबाद।बुधवार को विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-2 छाया शर्मा ने ट्रेन में छेड़छाड़ में दो दोषियों को चार चार साल व 21-21 हजार रुपये का जुर्माने की सजा दी है।घटना गजरौला-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन-54392 की है।
गजरौला पैसेंजर ट्रेन में नाबालिग से छेड़खानी की गई। घटना 3 नवंबर,19 की है।पीडि़ता मुरादाबाद से चंदौसी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। कोच में सवार दो लड़कों ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के विरोध करने पर मनचले ने उसके तमाचा मार दिया। विरोध बढ़ा तो आरोपी ट्रेन की चेन खींचकर बीच में उतर गए। बनियाठेर के दीपक व शिवम के खिलाफ चंदौसी जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मुरादाबाद में विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट-2 छाया शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से तर्क रखे गए। विशेष लोक अभियोजक मो. अकरम खां के अनुसार कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोषियों को चार चार साल व 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
केस-3
घर में घुसकर युवती से छेड़खानी में छह साल की सजा
मुरादाबाद। सिविल लाइंस में घर में घुसकर युवती से छेड़खानी में दोषी को छह साल की सजा मिली है।फास्ट ट्रैक कोर्ट-सेकंड प्रीति सिंह ने दोषी बंटी को सजा व 16500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में 3 जून,20 की आधी रात को आरोपी बिजली गुल होने का फायदा उठाकर युवती के घर में घुस गया। घर में घुसते ही आरोपी ने युवती का मुंह बंद कर कपड़े फाड़ दिए। युवती से दुष्कर्म किया।पीड़िता मुंह बंद होने से चिल्ला नहीं पाई। आरोपी ने मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला भी दबाया। इस दौरान पीड़िता घर से बाहर भागी। आरोपी को आस पास के लोगों ने भी देखा।पुलिस ने तहरीर के आधार पर बंटी को गिरफ्तार कर लिया।और आरोप पत्र दाखिल किया।
केस की सुनवाई एफटीसी कोर्ट-सेकंड में हुईं। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।
एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता समेत अन्य ने गवाहियां दी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी बंटी को छह साल व 16500 रुपये जुर्माने की सजा दी।
